November 21, 2024 4:44 am

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कोर्ट ने बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में दोषियों को सुनायी सजा. रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्र कैद, मां कौशल्या रानी को 10 साल की सजा और मुस्ताक अहमद को 15 वर्ष का सश्रम कारावास.

रांची। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश
पीके शर्मा की अदालत में बहुचर्चित नेशनल
शूटर तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े आठ
वर्ष पुराने मामले में आज सजा का ऐलान
कर दिया। यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना
और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के दोषी
तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल
हसन, हाईकोर्ट के बर्ख

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