कल ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए लोकसभा में दो बिल लाएगी मोदी सरकार

 

नई दिल्ली : केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में‘ एक देश, एक चुनाव’ को से जुड़े दो बिल पेश करेगी। इसे सदन की कार्रवाही के लिए लिस्ट किया गया है । 

इसके लिए 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी  मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश, एक चुनावके लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे।

लोकसभा और
विधानसभाओं के कार्यकाल एक
साथ समाप्त हों, इसके लिए कोविंद
कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद
82(अ) में संशोधन की सिफारिश
की थी। सरकार बिल पर आम
सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा
बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी
(जेपीसी) को भेजे जाने की
संभावना है। इसके अलावा केंद्र
शासित प्रदेशों से जुड़े तीन कानूनों
में भी संशोधन किया जाएगा। इनमें
द गवर्नमेंट आफ यूनियन
टेरिटरीज एक्ट- 1963, द
गवर्नमेंट आफ नेशनल कैपिटल
टेरिटरी आफ दिल्ली- 1991 और
द जम्मू एंड कश्मीर
रिआर्गनाइजेशन एक्ट- 2019
शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-
कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने
के लिए भी संशोधन किया जा
सकता है।

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